हरियाणा में राशन नहीं मिलेगा अगर नहीं कराया अपने राशन कार्ड का केवाईसी
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने एक नई अधिसूचना जारी की है जिसके तहत राज्य के सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड की केवाईसी (KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने राशन कार्ड का केवाईसी नहीं कराता है, तो उसे राशन वितरण प्रणाली से बाहर कर दिया जाएगा और वह राशन प्राप्त नहीं कर सकेगा।
राज्य सरकार ने कहा है कि यह कदम भ्रष्टाचार को रोकने और राशन वितरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। केवाईसी प्रक्रिया के तहत, लाभार्थियों को अपने आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में केवाईसी अभियान को तेजी से पूरा करें। लाभार्थियों को केवाईसी कराने के लिए नजदीकी राशन दुकान या सरकारी कार्यालय में संपर्क करना होगा।
अधिकारियों ने यह भी बताया है कि जिन लोगों ने पहले से ही केवाईसी करवा लिया है, उन्हें यह प्रक्रिया दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। इस नई व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राशन सही व्यक्तियों तक पहुंचे और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो।
सरकार ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड का केवाईसी कराएं ताकि उन्हें राशन प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। अधिक जानकारी के लिए लोग नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
हरियाणा में राशन कार्ड का केवाईसी कैसे कराएं
हरियाणा में अपने राशन कार्ड का केवाईसी कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
- नजदीकी राशन डिपो धारक के पास जाएं: अपने निकटतम राशन डिपो या राशन कार्ड होल्डर से संपर्क करें।
- आवश्यक दस्तावेज साथ लें: सभी परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड साथ लेकर जाएं।
- फिंगरप्रिंट सत्यापन: डिपो पर जाकर अपने अंगूठे का निशान (फिंगरप्रिंट) लगाकर केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें।
सरकार ने लाभार्थियों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द केवाईसी कराएं ताकि राशन प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो।

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